वाराणसी। रंगदारी न देने की रंजिश को लेकर युवक को मारपीटकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रवीण कुमार की अदालत ने सूरजकुंड, लक्सा निवासी आरोपित विशाल यादव को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व आशुतोष उपाध्याय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार स्वरूप नगर, कानपुर निवासी हिमांशु यादव ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने टाउनहाल में लगे मेले में अपना झूला लगाया था। इस दौरान उससे क्षेत्र के सभासद भैयालाल यादव उससे 20 हजार रुपए की रंगदारी मांगने लगे। जिस पर उसने रंगदारी देने से मना कर दिया। इस बात की रंजिश को लेकर 23 अक्टूबर 2015 को सभासद भैयालाल यादव, उनके पुत्र गौरव यादव एवं उसका दोस्त विशाल यादव व कन्हैया के साथ ही राजेंद्र द्विवेदी अपने साथ 20-25 लोगो को लेकर झूला के पास आए और उसे गालियां देते हुए रंगदारी की मांग करने लगे, जब उसने इंकार किया तो वे लोग उसे बुरी तरह से मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी उसकी जेब में रखा 32 हजार रुपए छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।

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