माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को अदालत से जमानत नहीं मिल पाई। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले भी उन्हें 10 दिन पूर्व न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
पुलिस के अनुसार, उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने 50 हजार रुपये की इनामी अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया। यह प्रयास अपने परिवार की कुर्क की गई संपत्ति को बचाने के लिए किया गया था।
एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के परिवार की संपत्ति कुर्क की गई थी। इसी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी ने कथित रूप से यह जालसाजी की। उमर को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया गया था।
Abbas Ansari Afzal Ansari

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