सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर सोमवार को यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आजम खान ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें मशीन चोरी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
2022 में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें उनके बेटे और 5 अन्य का नाम था। इसमें आरोप लगाया था कि नगर पालिका की रोड क्लीनिंग मशीन को चोरी किया गया। बाद में यह मशीन आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई। सरकार बदलने के बाद वकाल अली खान नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
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