यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित करते हुए जल्द से जल्द संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ अमरमणि ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने संपत्ति कुर्क की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

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